बुलंदशहर में दुष्कर्म के मामले में आरोपी शोएब को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास और 7,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सजा।
सिकंदराबाद: ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 7,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार, सिकंदराबाद के जेवर अड्डा निवासी शोएब पुत्र जफर के खिलाफ वर्ष 2023 में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। मामले में 24 जुलाई 2023 को थाना सिकंदराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 5 अगस्त 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। इसी के चलते 7 सितंबर 2026 को एफटीसी-01 न्यायालय, बुलंदशहर के न्यायाधीश शिवानंद ने आरोपी शोएब को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 7,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस ने प्रभावी पैरवी के जरिए आरोपी को सजा दिलाने को अभियान के तहत महत्वपूर्ण सफलता बताया है।


