बुलंदशहर: सिकंदराबाद क्षेत्र में वर्ष 2018 में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान लोकी उर्फ रोकी उर्फ राकेश के रूप में हुई है। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2018 में पुलिस टीम पर फायरिंग की घटना के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और तीन खोखा कारतूस बरामद किए गए थे।
मामले में बुलंदशहर पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-02 न्यायालय ने 27 अगस्त 2026 को आरोपी लोकी उर्फ रोकी उर्फ राकेश को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।



